उच्च न्यायालय ने सोमवार को धनशोधन मामले में कारोबारी रतुल पुरी की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
सुनवाई शुरू होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भोजनावकाश के बाद दलील पेश करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस पर पुरी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और विजय अग्रवाल ने कहा कि वे भोजनावकाश के बाद उपलब्ध नहीं हो पाएंगे।
इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। ईडी ने विशेष अदालत द्वारा 13 दिसंबर, 2019 के पुरी को जमानत दिए जाने के आदेश को चुनौती दी है। निदेशालय ने पुरी को विशेष अदालत से मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है।
पुरी के अलावा उनके पिता दीपक पुरी और मां नीता एवं अन्य के खिलाफ 354 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी को लेकर मामला दर्ज किया गया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने धोखाधड़ी का यह मामला दर्ज कराया था।